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Covid-19 की वजह से IRDAI ने बदला 22 महीने पुराना नियम, Vehicle Insurance पर 3 और 5 साल की अनिवार्यता खत्म

नई दिल्ली। बीमा नियामक इरडा ( IRDAI ) की ओर से कोविड-19 ( COVID-19 ) के दौर में बड़ा कदम उठाया है। ऑटो इंश्योरेंस ( Auto Insurance ) करने वाली कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए इरडा ने करीब 22 महीने पुराने नियम को बदल दिया है। जिसके तहत अब आम लोगों को 3 या 5 साल तक की लांग टर्म पॉलिसी ( Long Term Policy ) लेने की जरुरत नहीं होगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वो 3 और 3 साल की महंगी इंश्योरेंस नहीं करा पाते। वहीं दूसरी ओर उन इंश्योरेंस कंपनियों को भी राहत मिलेगी, जिसकी वजह से कम गाडिय़ां बिकने की वजह से इंश्योरेंस नहीं हो पा रहे थे।

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22 महीने पहले बना था अनिवार्यता का नियम
इरडा की ओर से लांच टर्म कवरेज के नियम को 2018 में लागू कर दिया गया था, जिसके सभी खरीदे गए नए वाहनों पर लागू था। जिसके बाद से पॉलिसी को बेचना इसलिए काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि पॉलिसी की कीमत भी काफी बढ़ गई थी, वहीं अब कोविड के कारण लोगों की ओर से गाडिय़ां तक खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे में आम लोगों से लेकर इंश्योरेंस कंपनियों तक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इरडा की ओर से पहले अगस्त 2018 में फोर व्हीलर्स के लिए और अगले महीने सितंबर 2018 में दुपहिया वाहनों के लिए नियम बना दिया गया था।

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आखिर क्यों बदला फैसला
जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बीमा कंपनियों के पूरी तरह से बंद होने की आशंकसा जताई जा रही थी। सूत्रों की मानें तो कई कंपनियों की ओर से इरडा से कुछ राहत देने की गुहार भी लगाई थी। साल के पहले क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से एक भी गाड़ी नहीं बिकी। वहीं लाखों लोगों की नौकरियां भी चली गई। अब नियम को वापस लेने के बाद नई गाडिय़ां खरीदने वालों को काफी राहत मिलेगी।

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