Header Ads

Amrapali Case में Supreme Court ने दी Home Buyers को बड़ी राहत, बैंकों को देना होगा Home Loan

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने आम्रपाली केस ( Amrapali Case ) में होमबायर्स ( Home Buyers ) को राहत देते हुए कहा कि सभी बैंक घर खरीदारों को होम लोन ( Home Loan ) देंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार उस राशि से आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स ( Amrapali Projects ) को पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बैंकों और वित्तीय संस्थान ने होम लोन को एनपीए ( NPA ) घोषित किया हुआ है उन्हें आरबीआई ( rbi ) के निर्देश के अनुसार होमबॉयर्स को राशि देनी होगी। वहीं दूसरी ओर कोर्ट की ओर फ्लोर एरिया रेश्यो ( Floor Area Ratio ) पर भी निर्देश जारी किए हैं।

Covid-19 की वजह से IRDAI ने बदला 22 महीने पुराना नियम, Vehicle Insurance पर 3 और 5 साल की अनिवार्यता खत्म

होमबायर्स की परेशानियों का कोई हल नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी नहीं बख्शा। कोर्ट ने अथॉरिटीज से कहा कि होमबायर्स की परेशानियों का कोई हल नहीं निकला है। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पर कोई काम नहीं हुआ है। कोर्ट ने दोनों प्राधिकरणों से कहा कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी हुए सभी संस्थानों को बता दें कि उन्हें काम पूरा कराने में कितनी धनराशि की जरुरत है। आपको बता दें कि एसबीआई और यूको बैंक राशि देने की हामी भर चुके हैं।

आर्थिक तंगी के बीच PNB Management ने 1.34 करोड़ की खरीदी 3 Audi Car

सेक्टर को कोर्ट की बड़ी राहत
वहीं दूसरी ओर होम बायर्स पर ब्याज दर को लेकर कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए। जस्टिस अरुण मिश्रा की ओर से आए निर्देशों को पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर कोर्ट की ओर से बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर्स को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण बिल्डर से भुगतान में देरी पर ब्याज के लिए ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता है। कोर्ट के अनुसार ये ब्याज दर 8 फीसदी से ज्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ फ्लोर एरिया रेश्यो 2.75 पर किया जाएगा ना कि 3.5 पर होगा। अगर एफएआर में बढ़ोतरी होती भ्भी है तो उसके प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा।

Banking और Pharma Sector में तेजी की बदौलत Sensex 34 हजार अंकों के पार, Nifty 10 हजार अंकों पर कायम



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2zpD35e

No comments

Powered by Blogger.